सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए मामूली त्रुटि पर प्रवेश पत्र नहीं रोकने का निर्देश दिया
नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी को उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में मामूली लिपिकीय त्रुटियों या उनके शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अंतिम डिग्री जारी न किए जाने के कारण आगामी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी।