दोषियों की समय पूर्व रिहाई यांत्रिक नहीं होनी चाहिए: दिल्ली हाई कोर्ट
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहने वाले दोषियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदन को यांत्रिक और लिपिकीय तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए।