याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, राज्य सरकार की वेबसाइट्स में नोडल अधिकारियों का कोई विवरण नहीं
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। याचिकाकर्ताओं ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों की वेबसाइटों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों की डिटेल नहीं है।