दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट महिला के खिलाफ मामला रद्द किया, उसे 1 महीने के लिए डीएचसीएलएससी की मदद करने को कहा
नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक विवाद से संबंधित कथित दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में एक व्यक्ति द्वारा अपनी बहन और मां के खिलाफ दायर की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। अदालत ने हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक करने वाली लड़की को एक महीने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (डीएचसीएलएससी) को अपनी सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया।