छह महीने में राज्य की सभी अदालतों और न्यायिक संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराएं : झारखंड हाईकोर्ट
रांची, 29 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सिविल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट और ज्यूडिशियल फोरम में छह महीने के अंदर दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, रैंप और स्पेशल स्टाइल के टॉयलेट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।