पत्नी की आय को अन्य कमाने वाले सदस्यों की आय के बराबर नहीं माना जा सकता : कलकत्ता हाईकोर्ट
कोलकाता, 28 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक कमाने वाली पत्नी की आय को अन्य कमाने वाले सदस्यों की आय के बराबर नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह कमाई के अलावा विभिन्न जिम्मेदारियां निभाती है।