सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ाकर 21 अक्टूबर की, करदाता 21 नवंबर तक भर सकेंगे आईटीआर
नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिनके खातों का ऑडिट आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनिवार्य है। बोर्ड ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है।