सुप्रीम कोर्ट से महुआ मोइत्रा को झटका, एआईएफ और एफपीआई से जुड़ी याचिका खारिज
नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह भारत में काम कर रहे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ), फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआई) और उनके मध्यस्थों के 'अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स' (वास्तविक लाभार्थी मालिकों) और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से उजागर करना अनिवार्य करे।