झारखंड में 84 के सिख दंगा प्रभावितों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी मुआवजा नहीं, हाईकोर्ट नाराज
रांची, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख दंगे के प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुआवजा वितरण से संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर सतनाम सिंह गंभीर की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।