गार्जियनशिप मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चे के कल्याण की पुष्टि करते हुए स्कूल स्थानांतरण याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए अपने बच्चे को कथित तौर पर "बेहतर" स्कूल में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली एक पिता की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि गार्जियनशिप मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि महत्व रखता है।