वैवाहिक क्रूरता की कोई परिभाषित सीमा नहीं है: कलकत्ता हाई कोर्ट
कोलकाता, 25 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि मार्शल क्रूरता की कोई परिभाषित सीमा नहीं है और इसलिए अदालत हर मामले के लिए अलग-अलग यह निर्धारित कर सकती है कि क्रूरता हुई है या नहीं।