शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह स्वीकार करना कठिन है कि पक्षकारों के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए साधन नहीं हैं
नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति द्वारा दिया गया यह तर्क गले के नीचे नहीं उतरता कि सभी पक्षों के पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए साधन नहीं हैं।