गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट के एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील वापस ली, जिसमें सीसीआई को एडीआईएफ की याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था
नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तकनीकी दिग्गज गूगल को एकल-न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। गूगल की नई इन-ऐप उपयोगकर्ता पसंद बिलिंग नीति को चुनौती दे रहा है।