दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस जांच को दिशा देने के लिए मजिस्ट्रेटों द्वारा सीआरपीसी की धाराओं के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर जोर दिया
नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मजिस्ट्रेटों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच के लिए निर्देश करते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए और यंत्रवत् निर्देश जारी नहीं करना चाहिए।