दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोपियों को बरी करने को पॉलीग्राफ टेस्ट रिजल्ट का उपयोग करने के लिए निचली अदालत की आलोचना की
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए एक शिकायतकर्ता महिला के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट और उसके बाद परीक्षण के आधार पर बलात्कार के मामले में आरोपी को बरी करने के न्यायाधीश के सुझाव पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है।