सुप्रीम कोर्ट ने महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका की खारिज
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि महिला को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देना मेडिकल गर्भपात अधिनियम की धारा 3 और 5 का उल्लंघन होगा।