दिल्ली हाईकोर्ट का रेप व आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक साथ सजा चलाने का फैसला
नई दिल्ली, 1 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी एक व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 427 का लाभ देते हुए फैसला सुनाया कि दोनों अपराधों के कारण आपस में जुड़े हैं और उन्हें दो अलग-अलग भागों में अलग नहीं किया जा सकता है।