'कड़वा आदेश पारित करेंगे': जजों की नियुक्तियों में देरी, चयनात्मक रवैये पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों और उच्च न्यायालयों के बीच तबादलों में चयनात्मक रवैया छोड़ने के लिए कहा, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नियुक्तियों में देरी और चयनात्मकता जारी रहने पर "कड़वे आदेश" की चेतावनी दी।