सुप्रीम कोर्ट ने केरल में राज्यपाल-सीएम विवाद पर कहा : 'सरकार का कामकाज चलना चाहिए'
नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को लेकर "निष्क्रियता" के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि "सरकार का काम जारी रहना चाहिए"। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।