'कानूनी त्रुटियां' : पाक अदालत ने इमरान खान के साइबर मामले की कार्यवाही 11 जनवरी तक रोकी
नई दिल्ली, 28 दिसंबर (आईएएनएस)। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने गुरुवार को "कानूनी त्रुटियों" का हवाला देते हुए कुख्यात 'साइफर मामले' की कार्यवाही 11 जनवरी तक रोक दी। यह जानकारी मीडिया रिपोर्टों में दी गई।