'श्री वाजपेयी बैंक योग्य योजना' के तहत राजकोट में 2,913 लोगों को मिला लोन: गुजरात मंत्री

'श्री वाजपेयी बैंक योग्य योजना' के तहत राजकोट में 2,913 लोगों को मिला लोन: गुजरात मंत्री

गांधीनगर, 9 मार्च (आईएएनएस)। सोमवार को गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा में जानकारी दी कि पिछले एक वर्ष में राजकोट जिले में श्री वाजपेयी बैंक योग्य योजना के तहत 2,900 से अधिक लाभार्थियों को ऋण सहायता दी गई है।

विधानसभा में एक सदस्य के सवाल के जवाब में खादी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री स्वरूपजी ठाकोर ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना के तहत राजकोट जिले में कुल 4,157 आवेदन प्राप्त हुए थे।

इन सभी आवेदनों को विचार के लिए बैंकों को भेजा गया। मंत्री ने बताया कि इनमें से बैंकों ने 2,913 आवेदनों को मंजूरी दी और लाभार्थियों को ऋण का लाभ दिया गया।

मंत्री ने कच्छ जिले में योजना को लेकर भी जानकारी दी। उनके अनुसार, इसी अवधि में कच्छ जिले में 1,919 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,915 आवेदनों को बैंकों को भेजा गया।

बैंकों ने इनमें से 1,463 आवेदनों को मंजूरी दी और लाभार्थियों को ऋण सहायता प्रदान की।

ठाकोर ने विधानसभा को यह भी बताया कि हाल ही में योजना के तहत वित्तीय सीमा बढ़ाई गई है। पहले इस योजना के तहत अधिकतम 8 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था और उस पर 1.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में ऋण सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए और सब्सिडी की सीमा बढ़ाकर 3.75 लाख रुपए कर दी गई है।

श्री वाजपेयी बैंक योग्य योजना के तहत छोटे व्यवसाय, उद्योग और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

यह योजना गुजरात के 18 से 65 वर्ष के उन नागरिकों के लिए है, जिन्होंने कम से कम चौथी कक्षा पास की हो या जिनके पास संबंधित प्रशिक्षण या कार्य अनुभव हो।

इस योजना में आवेदन करने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मंजूर होने पर राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक ऋण प्रदान करते हैं।

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसाय शुरू करने या उन्हें आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

--आईएएनएस

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