आईएएनएस
बेंगलुरु, 24 जनवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक बड़े फैसले में कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ पति अपनी पत्नी से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकता, पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने से सुस्ती आ सकती है।
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अंतिम नवीनीकृत: 24 जनवरी, 2023