आरबीआई ने ई-मैंडेट नियमों को किया सख्त; अब 15,000 रुपए से ज्यादा ऑटो-डेबिट ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन जरूरी
मुंबई, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को डिजिटल पेमेंट में ई-मैंडेट के लिए नए और सख्त नियम जारी किए हैं। अब ऑटो-डेबिट जैसे बार-बार होने वाले पेमेंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन (एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन-एएफए) जरूरी होगा।