तलाकशुदा बेटी मृत पिता की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट
<p>नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि तलाकशुदा बेटी को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (एचएएमए) के तहत "आश्रित" नहीं माना जाता है, इसलिए मृत पिता की संपत्ति से भरण-पोषण के उसके दावे के अधिकार को रद्द किया जाता है। </p>