पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कथित तौर पर एआई-जनरेटेड असाइनमेंट जमा करने वाले छात्र की याचिका का निपटारा किया
नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। एक लॉ स्टूडेंट ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को "फेल" कर दिया था क्योंकि उसने कथित तौर पर "एआई से जनरेटेड" असाइनमेंट जमा किया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।