हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट से 1,300 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगने वाली मारन की याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने केएएल एयरवेज और कारोबारी कलानिधि मारन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। इस याचिका में स्पाइसजेट से 1,300 करोड़ रुपए से अधिक के हर्जाने और अन्य दावों की मांग की गई थी। यह जानकारी बजट एयरलाइन की ओर से रेगुलेटरी फाइलिंग में दी गई।