जीएसटी 2.0: सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत और कैरेमल फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा
नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद ने आखिरकार भारत में पॉपकॉर्न पर लगने वाले कर को लेकर लंबे समय से चल रही बहस को सुलझा लिया है। नई जीएसटी 2.0 व्यवस्था के तहत, नमक और मसालों के साथ मिक्स पॉपकॉर्न पर चाहे खुला बेचा जाए, पहले से पैक हो या लेबल फॉर्म में हो, 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।