राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस : अनुच्छेद 39(ए) से लोक अदालत तक, कैसे भारत ने हर नागरिक के लिए न्याय को सुलभ बनाया?
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। हर साल 9 नवंबर को 'राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह सुनिश्चित करने का संकल्प है कि कानून की नजर में सभी बराबर हों।