उत्तर प्रदेश के एसीएस (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं और फैसले की प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को उनके भविष्य के पदस्थापन पर विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया गया था।