भारत में नागरिकता आवेदन के लिए पाकिस्तानी, अफगानी, बांग्लादेशी आवेदकों को देनी होगी पासपोर्ट की पूरी डिटेल्स
नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नागरिकता नियम, 2009 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अब अपने पासपोर्ट (वैध या समाप्त) का पूरा विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है।