March 6, 2026 6:20 PM
महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य कैबिनेट ने “महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026” के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे 60 दिन पहले संबंधित अधिकारी को नोटिस देना होगा और अनुमति भी लेनी होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के बाद 25 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगर किसी को लगे कि धर्म परिवर्तन जबरन, धोखे या लालच देकर कराया गया है, तो परिवार के सदस्य इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद पुलिस जांच कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य जबरन या प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। हालांकि अभी यह सिर्फ ड्राफ्ट बिल है, जिसे जल्द ही महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद ही यह पूरी तरह कानून बनेगा।#DevendraFadnavis #Maharashtra #AntiConversionLaw #ReligionConversion #NiteshRane #MaharashtraPolitics #BreakingNews #IndiaNews #Politics #ConversionLaw #MaharashtraCabinet #NewsUpdate #IndianPolitics