राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025: दुनिया के इन देशों में पहले से लागू है ये नियम
नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। संसद में हाल ही में एक बिल पेश किया गया है, जो दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का हक देता है। स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया में काम से खुद को अलग कर पाना आज के समय में काफी मुश्किल हो गया है। अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उन्हें दफ्तर से घर जाने के बाद भी काम करना पड़ता है या सीनियर के फोन और मेल का रिस्पांस देना पड़ता है। ऐसे में लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने यह बिल पेश किया है। हालांकि, दुनिया के कई देशों में पहले से ही यह नियम लागू है।