जेएसएससी सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के झारखंड सरकार का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त, गड़बड़ियों की जांच जारी रहेगी
रांची, 6 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सफल अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। इससे सीजीएल के जरिए चयनित और नियुक्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।