ध्रुव राठी को गुरुग्राम आवास पर नए सिरे से नोटिस, 8 साल पुराने मामले में 17 अक्टूबर को सुनवाई
नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक पुराने मामले में नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला विकास सांक्रित्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था। अदालत ने समन की तामील के लिए दस्ती सेवा की अनुमति भी दी है। मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।