महाराष्ट्र में रक्षा बंधन से 'धर्म स्वतंत्रता कानून' प्रभाव में, जबरन धर्मांतरण कराया तो सात साल तक की सजा
मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग से 17 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह कानून 28 अगस्त 2026 से प्रभावी हो जाएगा। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 1(2) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसके लागू होने की तारीख निर्धारित की है।