सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की याचिका खारिज, केस रद्द करने की मांग की थी
नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि वह खेड़ा की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।