'इन पर कभी विचार नहीं किया जाना चाहिए': 'फर्जी मुठभेड़ों' से जुड़ी याचिकाओं पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य में 2002 से 2006 तक हुई कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर कभी भी विचार नहीं किया जाना चाहिए और इस मुद्दे को उठाने वाले याचिकाकर्ताओं को उनके "चयनात्मक जनहित" को समझाने के लिए बुलाया जाना चाहिए।