मनी-लॉन्ड्रिंग जांच अगर 365 दिनों से अधिक हो जाती है, तो जब्त की गई संपत्ति वापस की जानी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यदि धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच अपराध से संबंधित किसी भी कार्यवाही के बिना 365 दिनों से अधिक दिनोें तक जारी रहती है, तो जब्त की गई संपत्ति संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए।