वित्तीय सीमाओं पर लगातार ताने देना तलाक का जायज आधार: दिल्ली हाई कोर्ट
नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा अपने पति की वित्तीय क्षमता को लेकर लगातार ताने मारने और अपनी क्षमता से परे असाधारण सपनों को पूरा करने के लिए उस पर दबाव डालने को मानसिक क्रूरता के समान बताते हुए कहा है कि इस आधार पर तलाक उचित है।