दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, सद्गुरु की तस्वीर-वीडियो के गलत इस्तेमाल को रोके गूगल
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर को गूगल को निर्देश दिया कि वह सद्गुरु की एआई से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाले फर्जी विज्ञापनों से निपटने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करे। यह सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन द्वारा इस बात को उजागर करने के बाद आया कि गूगल, सद्गुरु के नाम, तस्वीर और वीडियो के लगातार हो रहे गलत इस्तेमाल को रोकने में नाकाम रहा है। ये भ्रामक एआई डीपफेक विज्ञापन, जिनमें सद्गुरु की झूठी गिरफ्तारी का विज्ञापन भी शामिल है, उसके वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर चल रहे थे।