सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो टायर्स पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने के सैट के फैसले के खिलाफ सेबी की अपील खारिज की
नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी) द्वारा अपोलो टायर्स 2003 के कथित शेयर बाय-बैक मानदंडों के उल्लंघन मामले में पारित 65 लाख रुपये के जुर्माने को रद्द करने के आदेश के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।