सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, माइनिंग लीज अलॉटमेंट मामले में पीआईएल खारिज
रांची, 27 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले की जांच की मांग को लेकर दायर पीआईएल खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता और एडवोकेट सुनील कुमार महतो की ओर से दायर की इस पीआईएल पर पिछले महीने के 29 नवंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।