सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी को 'राष्ट्रीय पुत्र' का दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम सुनवाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में मांग की गई थी कि आजाद हिंद फौज (आईएनए) को भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाली संस्था के रूप में घोषित किया जाए। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 'राष्ट्रीय पुत्र' का दर्जा दिया जाए।