बाजार की पाठशाला: जीरो टैक्स होने पर भी आईटीआर भरना क्यों है जरूरी? जानिए 5 बड़े फायदे
नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। वित्त वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) में कई ऐसे करदाता हैं जिनकी आय टैक्स के दायरे से नीचे रह सकती है। इसका कारण सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाली छूट, कटौतियां या पार्ट-टाइम काम, फ्रीलांसिंग और डिविडेंड जैसी कम आय हो सकती है।