केंद्र ने 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले सभी लग्जरी आइटम्स पर 1 प्रतिशत टीसीएस किया लागू
नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली लग्जरी वस्तुओं जैसे कलाई घड़ी, हैंडबैग, धूप का चश्मा, जूते और स्पोर्ट्सवियर पर 1 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है।