आरोपी व पीड़िता की शादी के बाद केरल हाईकोर्ट ने की पॉक्सो की कार्यवाही रद्द
कोच्चि, 28 सितंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने पीड़िता और आरोपी के आपस में शादी कर लेने कें बाद अब आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत के मुताबिक पीड़िता और आरोपी अब विवाहित हैं। “वे अब पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।''