दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व पीएफआई अध्यक्ष की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का निर्देश दिया
नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष एरापुंगल अबुबकर की मेडिकल आधार पर दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने का निर्देश दिया।