हल्द्वानी : बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अतिक्रमण हटाने का आदेश
नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा, क्योंकि यह सरकारी संपत्ति है और रेलवे को इसका उपयोग तय करने का पूरा अधिकार है।