रिलायंस कम्युनिकेशंस लोन फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को राहत देने से किया इनकार
नई दिल्ली, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के मास्टर निर्देशों के तहत ऋणदाता बैंकों द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी के ऋण खातों को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किए जाने के खिलाफ उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया गया था।