'मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है महिलाओं को विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए'
लखनऊ, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। इस्लामिक विद्वानों का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा गया है, ''महिलाओं- मां, बहन, पत्नी, बेटी, पोती, परपोती, सौतेली बहन, दादी और परदादी को पवित्र कुरान के निर्देशानुसार विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए।''