झारखंड हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के निर्णय पर बर्खास्त किए गए सीसीएल के 44 कामगारों की नौकरी फिर से बहाल की
रांची, 25 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की करगली और स्वांग कोल वाशरी में काम करने वाले 44 स्थायी कामगारों की वर्ष 2017 में बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उन्हें फिर से नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है। इन कामगारों की बर्खास्तगी के सीसीएल मैनेजमेंट के फैसले पर धनबाद जिला लेबर कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी।